नैनीताल।
हाईकोर्ट ने सीएम पोर्टल में शिकायत के बाद फार्मासिस्ट एवं डॉक्टर के स्थानांतरण और उनके स्थान पर एक जनप्रतिनिधि की बेटी एवं स्थानांतरण समिति के एक सदस्य की पत्नी को तैनात करने पर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया दुर्भावनापूर्ण है, यह भाई-भतीजावाद है। कोर्ट ने इस बारे में राज्य सरकार से पक्ष रखने को कहा है। अगली सुनवाई को 22 जून की तिथि नियत की है।
इस विवाद पर सात दिसंबर 2024 को समझौता भी हो गया लेकिन 12 जून 2025 को उनका प्रशासनिक आधार पर राजकीय आर्युवेदिक चिकित्सालय रोहिड़ा जिला चमोली के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसकी 12 साल 11 माह की सेवा दुर्गम क्षेत्र की है। उससे स्थानांतरण करने वाली विभागीय समिति ने विकल्प भी नहीं मांगा। उनके स्थान पर जिस फार्मासिस्ट को भेजा गया, वह एक जन प्रतिनिधि की बेटी है जबकि जिस डॉक्टर को भेजा गया, वह स्थानांतरण समिति के एक सदस्य की धर्मपत्नी हैं।
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