अल्मोड़ा: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में आपसी मनमुटाव और चुनाव की रंजिश के मामले भी सामने आने लगे हैं. ऐसा ही एक मामला अल्मोड़ा जिले से सामने आया है. जहां खगमराकोट के क्षेत्र पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्य ने अपने विरोधी पक्ष पर मार पिटाई का आरोप लगाया है. इस मामले उन्होंने थाने में तहरीर भी दी है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है.
क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव में विजयी हुए रोहन कुमार आर्या ने कहा कि मतगणना के दिन वह जीत के बाद हवालबाग ब्लॉक से कोसी बाजार को अपने समर्थकों के साथ खाना खाने को जा रहे थे. आरोप है कि तभी दूसरे पक्ष के पंकज कुमार बिष्ट और दीपक पाटनी सहित उनके साथियों ने रोहन कुमार आर्या के पिता और उनके अन्य वरिष्ठ समर्थकों पर लाठी डंडों सहित निकिल (धारदार हथियार) से हमला कर चोटिल कर दिया.
रोहन कुमार आर्या का कहना है कि उन्होंने हंगामा कर रहे दूसरे पक्ष के लोगों से कहा कि चुनाव का परिणाम आ चुका है, अब झगड़ा करने को कोई मतलब नहीं है, लेकिन आरोपियों ने उनकी एक नहीं सुनी और डंडों व अन्य धारदार हथियारों से उन पर हमला कर दिया. इस हमले में रोहन कुमार आर्या के माथे पर चोट भी आई.
आरोप है कि मारपीट के बाद हमलावर वहां से एक गाड़ी में बैठकर भाग गए. क्षेत्र पंचायत सदस्य रोहन कुमार आर्या का कहना है कि इस हमले में उनके कई साथी भी घायल हुए है. वहीं सफाई कर्मचारी आयोग उत्तराखंड के पूर्व उपाध्यक्ष रहे भाजपा नेता सिकंदर पवार ने कहा कि अल्मोड़ा की सामान्य खगमरा सीट से क्षेत्र पंचायत सदस्य पर रोहन कुमार आर्या निर्वाचित हुए. आरोप है कि जीत के बाद जब रोहन कुमार अपने समर्थकों के साथ कोसी को आ रहे थे, तभी उन पर विरोधी पक्ष के कुछ लोगों ने नुकीले हथियारों और डंडों से वार कर घायल कर दिया.
आरोप है कि इस दौरान जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गालियां भी दी गई. इस संबंध में अल्मोड़ा थाने में रिपोर्ट दी गई है. हमला करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई है. यदि दो दिनों के अंदर हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरे शहर की सफाई व्यवस्था बंद कर दी जाएगी. वहीं उन्होंने कहा कि क्षेत्र पंचायत की सीट सामान्य थी, जिसमें एक अनुसूचित जाति का प्रत्याशी ने विजय हासिल की, जिस कारण इन लोगों ने जानबूझ कर इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया है.
इधर प्रभारी थानाध्यक्ष योगेश चन्द्र उपाध्याय ने बताया कि मामले में विगत दिन ही बीएनएस की धारा 115(2), 118(1) और 191(2) और एससी एसटी एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था. मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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