डिजिटल भुगतान हुआ और सुलभ, अब 24 घंटे में 10 लाख तक का लेनदेन संभव

डिजिटल भुगतान को और सुलभ और तेज बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने बड़ा फैसला लिया है. अब यूपीआई (UPI) के जरिए 24 घंटे में 10 लाख रुपये तक का लेनदेन किया जा सकेगा. यह बदलाव खासतौर पर उन श्रेणियों के लिए किया गया है, जिनका संबंध कर (Tax Payment) और अन्य वित्तीय सेवाओं से है. यह नई व्यवस्था 15 सितंबर 2025 से लागू होगी. एनपीसीआई ने यह कदम आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को ध्यान में रखते हुए उठाया है, ताकि टैक्स से जुड़े भुगतान और भी आसान और तेज हो सकें.

एनपीसीआई ने इस बदलाव के साथ बैंकों को भी छूट दी है कि वे अपनी नीतियों और सुरक्षा मानकों के अनुसार आंतरिक लेनदेन सीमा तय कर सकते हैं. हालांकि, यह सुनिश्चित करना होगा कि 24 घंटे की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये से अधिक न हो. इससे बैंकों को ग्राहकों की सुविधा के साथ-साथ सुरक्षा पर भी ध्यान देने का अवसर मिलेगा.

यह सुविधा केवल सत्यापित व्यापारियों और संस्थाओं के साथ लेनदेन पर लागू होगी. यानी व्यक्ति से व्यापारी (Person-to-Merchant) लेनदेन के लिए ही यह सीमा बढ़ाई गई है. पूंजी बाजार, बीमा प्रीमियम भुगतान और टैक्स जमा करने जैसे क्षेत्रों में अब प्रति लेनदेन सीमा 5 लाख रुपये और 24 घंटे में कुल सीमा 10 लाख रुपये कर दी गई है. पहले यहां प्रति लेनदेन सीमा केवल 2 लाख रुपये तक ही थी.

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