आज का दिन आयकर विभाग और करदाताओं दोनों के लिए बेहद व्यस्त, जानें कारण

आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की बढ़ाई गई समयसीमा आज यानी सोमवार को समाप्त हो रही है. जैसे-जैसे डेडलाइन नज़दीक आई है, करदाताओं की भीड़ पोर्टल पर लगातार बढ़ रही है. अनुमान है कि अंतिम दिन 1 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा सकते हैं.

 

अब तक दाखिल हुए 6.29 करोड़ रिटर्न

वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए अब तक 6.29 करोड़ रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं. कर विभाग को उम्मीद है कि अंतिम दिन बड़ी संख्या में लोग अपना रिटर्न भरेंगे. पिछले वर्ष आईटीआर फाइलिंग में 7.5% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. इसी रफ्तार से बढ़ोतरी होती रही तो इस साल कुल फाइलिंग का आंकड़ा 7.8 करोड़ तक पहुंच सकता है.

आईटीआर फाइलिंग का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. आकलन वर्ष 2023-24 में 6.77 करोड़, 2022-23 में 5.82 करोड़ और 2021-22 में 5.77 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे. यह प्रवृत्ति बताती है कि करदाताओं की संख्या और जागरूकता दोनों में वृद्धि हो रही है.

 

करदाताओं और पेशेवरों पर दोहरी चुनौती

टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि इस वर्ष चुनौती और भी बड़ी है, क्योंकि 15 सितंबर को ही एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करने की अंतिम तिथि भी है. इससे करदाताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर दोहरा दबाव बन गया है. विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि पोर्टल पूरी तरह से काम कर रहा है, लेकिन डेडलाइन के एक साथ आने से फाइलिंग की प्रक्रिया पर बोझ बढ़ जाता है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अधिकारियों ने दावा किया है कि पोर्टल स्थिर है और अधिकांश समस्याएँ यूजर्स की तरफ से ब्राउज़र गड़बड़ी के कारण सामने आती हैं. विभाग ने यह भी बताया कि पिछले साल पोर्टल ने एक ही दिन में 70 लाख से अधिक रिटर्न प्रोसेस किए थे, जो रिकॉर्ड था.

रविवार को आयकर विभाग ने उन खबरों को खारिज किया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है. विभाग ने स्पष्ट किया कि डेडलाइन 15 सितंबर ही है और इसे आगे नहीं बढ़ाया गया है.

 

करदाताओं के लिए 24×7 हेल्पडेस्क

विभाग ने बताया कि करदाताओं की सुविधा के लिए 24×7 हेल्पडेस्क चालू है. इसके ज़रिए कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सत्र और ट्विटर/एक्स प्लेटफॉर्म पर लगातार सहायता उपलब्ध कराई जा रही है.

 

मई में बढ़ाई गई थी डेडलाइन

गौरतलब है कि आयकर विभाग ने मई में घोषणा की थी कि जिन व्यक्तिगत करदाताओं, एचयूएफ (HUFs) और गैर-ऑडिट योग्य संस्थाओं को अपना खाता ऑडिट नहीं कराना है, उनके लिए फाइलिंग की समयसीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी जाएगी.

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