चाहे आप नए टैक्सपेयर्स हों या अनुभवी इनकम रिटर्न (ITR) दाखिल करना आपके लिए उलझन भरा हो सकता है. ऐसे में इनकम टैक्स भरने के लिए सबसे पहला और जरूरी कदन सही ITR फॉर्म चुनना होता है, क्योंकि गलत फॉर्म भरने से रिटर्न में गड़बड़ी, पेनाल्टी या रिफंड में देरी हो सकती है.
बता दें कि 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए बिजनेस या प्रोफेशन से आय प्राप्त करने वाले पर्सनल टैक्सपेयर्स और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) को आईटीआर-3 फॉर्म के माध्यम से अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है. आयकर विभाग ने इस वर्ष आईटीआर-3 फॉर्म में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको कौन सा फॉर्म भरना ठीक होगा.
ITR-1
यह फॉर्म साधारण इनकम वाले वेतनभोगियों के लिए होता है. अगर आप HUF या NRI/RNOR नहीं है और आपकी कुल आय 50 लाख रुपये से कम या उसके बराबर है, आपकी आय में वेतन या पेंशन, एक घर की संपत्ति, ब्याज या अन्य सोर्स (लॉटरी/रेसहॉर्स को छोड़कर), कृषि आय 5,000 रुपये तक शामिल हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.
ITR-2 किसके लिए?
यह फॉर्म निवेशकों, NRI और पूंजीगत लाभ या कई संपत्तियों रखने वाले लोगों के लिए होता है. आप इसका इस्तेमाल तभी कर सकते हैं, जब आप HUFs कैटेगरी में आते हों या आपकी आय में वेतन/पेंशन, कई घरों की संपत्तियों से आय, पूंजीगत लाभ, विदेशी आय या संपत्ति, कृषि आय शामिल हो. अगर आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशव से होती है, तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते.
ITR-3 कौन दाखिल कर सकता है?
बिजनेस या प्रोफेशन से आय प्राप्त करने वाले व्यक्तिगत और एचयूएफ टैक्सपेयर्स, किसी फर्म के भागीदार, फ्यूकर एडं ऑफ्शन या इंट्राडे ट्रेडिंग से लाभ-हानि हासिल करने वाले पर्सनल टैक्सपेयर्स आईटीआर-3 फॉर्म दाखिल कर सकते हैं. इसके अलावा जो लोग अपनी आय मिश्रण के कारण ITR 1, ITR 2 या ITR 4 दाखिल नहीं कर सकते. वह इस फॉर्म इसका उपयोग कर सकते हैं.
उल्लेखनीय है कि बजट 2024 में ITR-3 फॉर्म को बिजनेस और प्रोफेशन से होने वाली इनकम के लिए धारा 44BBC (क्रूज बिजनेस) के अंतर्गत अनुमानित कराधान प्रावधानों को शामिल करने के लिए अपडेट किया गया था.
ITR-4 कौन कर सकता है यूज?
ITR-4 फॉर्म छोटे व्यवसायों और प्रोफेशनल्स के लिए होता है. आप इसका उपयोग तभी कर सकते हैं, जब आप HUF या साझेदारी फर्म (LLP नहीं) हैं. आपकी कुल इनकम 50 लाख रुपये से कम या उसके बराबर है. अगर आपके पास घर की संपत्ति है. वेतन/पेंशन है. लॉटरी/रेसहॉर्स को छोड़कर आय का अन्य सोर्स हैं तो आपका इस्तेमाल कर सकते हैं.
जिन लोगों की आय 50 लाख रुपये से अधिक है. उसके पास विदेशी संपत्ति या आय है. वह RNOR या NRI हैं, या वह किसी कंपनी के निदेशक है या गैर-सूचीबद्ध इक्विटी रखता है और व्यवसाय टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से अधिक है तो वह इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकता.
ITR-5 फॉर्म
अगर आपके पास एक साझेदारी फर्म (स्वामित्व को छोड़कर) है, व्यक्तियों का संघ (AOP) है, व्यक्तियों का निकाय (BOI) है. साथ ही किसी मृतक या दिवालिया शख्स की संपत्ति है. बिजनेस ट्रस्ट या निवेश फंड है या कुछ सहकारी समितियां हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.
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