नीट एग्जाम में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पढ़ें पूरी खबर।
नीट परीक्षा : नीट परीक्षा को लेकर हो रही घमासान के बीच में एक बड़ी अपडेट सामने आई है।
बताया जा रहा है की कि सुप्रीम कोर्ट में नीट याचिकाकर्ता की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि आपकी बात NTA (National Testing Agency) ने मान ली है। वो ग्रेस मार्क को हटा रहे है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा की परीक्षा में केवल वो छात्र ही शामिल होंगे जिनको ग्रेस मार्किंग मिले थे।
23 जून को होगा री एग्जाम
नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर NTA ने 23 जून की डेट रखी है। इनमें 1563 छात्र एग्जाम देंगे, इसके बाद ही काउंसलिंग की जाएगी। NTA ने कहा 23 जून को दोबारा परीक्षा (1563) होगी उसके बाद ही काउंसलिंग की जाएगी। इस मामले में एनटीए ने कहा कि परीणाम 30 जून या उससे पहले भी आ सकते है।
ये छात्र दुबारा देंगे एग्जाम
आपको बता दें कि NTA ने कहा की तीसरी याचिका में पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नही है। दरअसल NEET परीक्षा परिणाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें से ग्रेस मार्क्स, री-एग्जाम और परीक्षा कैंसिल वाली याचिकाओं पर गुरुवार (13 जून) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की। वहीं एनटीए के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि दोबारा परीक्षा की अधिसूचना 13 जून को ही जारी कर दी जाएगी। नीट यूजी फिर से 23 जून को आयोजित किया जा सकता है। परिणाम जून में ही घोषित कर दिए जाएंगे। ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित न हो
धर्मेंद्र प्रधान का बयान, पेपर लीक नहीं हुआ
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट विवाद में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और संंस्सथा NTA छात्रों को पारदर्शी परीक्षा दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। शिक्षा मंत्री ने इस बात से साफ इंकार कर दिया कि कहीं भी कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार परिक्षा करवाई जाएगी। आपको बता दें कि इस केस में 8 जुलाई को फिर इस मामसे में सुनवाई की जाएगी।