वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों के नाम शामिल करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले की बुधलाकोट ग्रामसभा, उधम सिंह नगर की कई ग्राम सभाओं और बड़कोट उत्तरकाशी नगर पालिका में बाहरी लोगों के नाम पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दायर तीन जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की.

 

वोटर लिस्ट में आपत्ति पर सुनवाई: मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने तीनों याचिकाओं को निस्तारित करते हुए कहा कि अब चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं. अगर किसी वोटर या प्रत्याशी को इससे दिक्क्त है, तो वो दोबारा से चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं.

वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आयोग ने याचिकाकर्ता की शिकायत पर वोटर लिस्ट का अवलोकन कर लिया है. जिन वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में गलत पाए गए, जांच के बाद उन्हें हटा दिया गया है. साथ में यह भी कहा कि जिनके नाम बिना सत्यापन के वोटर लिस्ट में वीडीओ (Village Development Officer) के द्वारा शामिल किया गया, उस वीडीओ को सस्पेंड कर दिया है. यही कार्रवाई बड़कोट उत्तरकाशी में भी चल रही है.

 

याचिका में ये आपत्ति जताई गई थी: मामले के अनुसार बुधलाकोट निवासी आकाश बोरा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनके ग्राम की वोटर लिस्ट में 82 वोटर, क्षेत्र से बाहरी लोगों के नाम शामिल किये गए हैं. इनमें अधिकतर लोग उड़ीसा राज्य और अन्य जगह के हैं. जब इसकी शिकायत उनके द्वारा एसडीएम से की गई, तो उनके द्वारा इसमें एक जांच कमेटी गठित की गई.

जांच कमेटी ने वोटर लिस्ट का अवलोकन करके पाया कि इसमें से 18 लोग बाहर के हैं. लेकिन अंतिम लिस्ट जारी होने के बाद भी चिन्हित 18 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाये गए. जनहित याचिका दायर करने के बाद उनके द्वारा ऐसे ही 30 अन्य की लिस्ट भी कोर्ट में पेश की गई. शिकायत करने के बाद भी जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.

 

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने ये पूछा: हुई सुनवाई के बाद आयोग की तरफ से कहा गया कि कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है. वोटर लिस्ट बनाते वक्त बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर वोटरों को चिन्हित किया गया. उसी के आधार पर वोटर लिस्ट बनाई. लेकिन कोर्ट ने आयोग से पूछा कि जब वोटर लिस्ट बनाई गई, क्या वोटरों का उस वक्त आधार कार्ड, वोटर आईडी या राशन कार्ड या स्थायी निवास से सम्बंधित दस्तावेजों की जांच की. अगर की है तो उसका रिकार्ड प्रस्तुत करें. या मौखिक तौर पर नाम बताए जाने के आधार पर उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया.

गौरतलब है कि उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 का परिणाम घोषित हो चुका है. जिला पंचायत सदस्य के 358 पदों में से सभी परिणाम आ चुके हैं. क्षेत्र पंचायत सदस्यों के 2,974 में 2,972 पदों के परिणाम आ चुके हैं. प्रधान ग्राम पंचायत सदस्यों के 7,499 में से 7,479 पदों के परिणाम आ चुके हैं अभी 20 सीटों पर परिणाम आने बाकी हैं.

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