नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण (registration renewal) शुल्क में वृद्धि की है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 20 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क को दो गुना कर दिया गया है. बताया गया है कि इस कदम का उद्देश्य लोगों को पुराने वाहन खरीदने से हतोत्साहित करना है.
नए नियम के अनुसार, 20 साल से ज्यादा पुराने हल्के मोटर वाहन (LMV) के लिए अब नवीनीकरण शुल्क 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है. इसी तरह 20 साल से ज्यादा पुरानी मोटरसाइकिलों के लिए नवीनीकरण शुल्क 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया. तिपहिया और क्वाड्रिसाइकिल के लिए नवीनीकरण शुल्क 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है.
विदेश से आयात किए किए वाहन की बात करें तो दोपहिया या तिपहिया वाहन के लिए नवीनीकरण शुल्क 20,000 रुपये निर्धारित किया गया है. इसी तरह, चार या अधिक पहियों वाले वाहनों के लिए नवीनीकरण शुल्क 80,000 रुपये कर दिया गया है.
मंत्रालय ने इन बदलावों के लिए संशोधन का मसौदा फरवरी में जारी किया गया था और 21 अगस्त को इसे अंतिम रूप दिया गया. इससे पहले अक्टूबर 2021 में, सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटरसाइकिल, तिपहिया वाहनों और कारों के लिए पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क में इजाफा किया था.
इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों के मालिकों को अस्थायी राहत दी थी. अदालत ने आदेश दिया था कि 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ चार हफ्तों तक कोई कार्रवाई न की जाए. भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया था. दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले न्यायालय के 2018 के आदेश की समीक्षा का अनुरोध किया था.
मौजूदा नियमों के तहत, दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन की लाइफ खत्म हो जाती है. ऐसे वाहनों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है.
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