उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश में चल रही 2000 पदों पर पुलिस भर्ती प्रक्रिया के मामले में आयु सीमा में छूट दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी. याचिकाकर्ता की तरफ से अवगत कराया कि पूर्व में कोर्ट ने कोर्ट की बिना परमिशन के रिजल्ट खोलने पर रोक लगा दी थी, परन्तु कमीशन ने बिना कोर्ट की अनुमति लिए फिजिकल का रिजल्ट घोषित कर दिया, जो कि कोर्ट के आदेश की अवमानना है.
मामले के अनुसार चमोली निवासी रोशन सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी आईआरबी के लिए 20 अक्टूबर 2024 को यूकेएसएसएससी चयन आयोग ने 2000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी. जिसकी चयन प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है. विज्ञप्ति में 1550 नए पद और 450 पद 2021-22,2022-23 के रिक्त पड़े पदों को भी शामिल किया गया है. याचिका में आगे कहा गया कि पूर्व में भर्ती नहीं होने के कारण उनकी उम्र अधिक हो गयी है. लिहाजा उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाये.
यही नही उनका यह भी कहना है कि पुलिस भर्ती के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वह 18 से 22 वर्ष है. उसमें भी संशोधन किया जाये. इस मामले में उत्तराखंड बेरोजगार संगठन कई बार सरकार को अपने प्रत्यावेदन दे चुका है. उसके बाद भी उस पर कोई विचार नहीं किया गया. याचिका में कहा गया है कि पुलिस की भर्ती में शामिल होने के लिए प्रदेश के नवयुवकों की आयु सीमा 22 साल से बढ़ाकर कम से कम 25 साल की जाये, क्योंकि यह परीक्षा राज्य सरकार साल दर साल नही कराती है. जिसका खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ता है.
अब इस मामले के लिए बड़ा दिन होने वाला है. पुलिस भर्ती प्रक्रिया के मामले में आयु सीमा में छूट दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी.
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