अगर आपके पास अपना घर नहीं है तो आपको केंद्र सरकार घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (PMAY-U) के तहत 2 लाख 75 हजार की आर्थिक सहायता दे रही है. योजना के तहत पहले मकान बनाने के लिए ₹200000 के आर्थिक सहायता दिए जाते थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 275000 कर दिया है. योजना के लाभ देने के लिए आपके पास अपनी भूमि होनी चाहिए. आपकी वार्षिक आय सालाना ₹300000 से कम होनी चाहिए.
योजना में वही पात्र माने जाएंगे, जिन्हें पूर्व में केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना में आवास नहीं मिले हैं. हल्द्वानी नगर निगम के नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हल्द्वानी नगर निगम पात्र लोगों का आवेदन ले रहा है. योजना के तहत लाभार्थी हल्द्वानी नगर निगम कार्यालय में आकर आवेदन कर सकता है. उन्होंने बताया कि आवेदक के पास अपना रजिस्टर्ड भूमि होना चाहिए साथ ही वह 1 सितंबर 2024 से पहले उत्तराखंड में निवास करता हो.
उन्होंने बताया प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लोगों के लिए महत्वाकांक्षी योजना चल रही है. जिन लोगों के पास अपना आवास नहीं है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. योजना के तहत लोग लाभ भी उठा रहे हैं. योजना के तहत अब मकान बनाने के लिए धनराशि को बढ़ाकर 275000 कर दिए गए हैं. आवेदक के पास अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक का खाता होना जरूरी है. उन्होंने बताया हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 750 लाभार्थी योजना के लाभ उठा चुके हैं. वर्तमान समय में 221 आवेदन का डीपीआर तैयार किया गया है. शासन स्तर से स्वीकृति प्राप्त होते ही अन्य लाभार्थियों को आवास के लिए रकम भुगतान किया जाएगा.
यह योजना महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम पर घर/भूमि का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है. इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग श्रेणियों से संबंधित अन्य लोगों को प्राथमिकता दी जाती है
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