देहरादून: फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किसी अन्य की भूमि को बेचकर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को थाना रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया. आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक बुजुर्ग महिला की भूमि की फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई थी. साथ ही फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भूमि की 6 अलग- अलग रजिस्ट्रियां कर 1 करोड़ 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी. पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज गया है.
रायपुर पुलिस के मुताबिक, मोहित सेठ ने थाना रायपुर में अक्टूबर 2024 में शिकायत दर्ज कराई थी कि राजेश अग्रवाल और विजय कुमार ने डांडा नूरीवाला में खाली पड़ी जमीन दिखाकर उसकी फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते हुए जमीन का 1 करोड़ 65 लाख रुपए में उनसे सौदा किया गया था. फर्जी पॉवर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा भूमि की 6 अलग अलग रजिस्ट्रियां उनके और उनके परिवार के नाम पर करते हुए उसके एवज में उनसे 1 करोड़ 65 लाख रुपए प्राप्त किए गए थे.
लेकिन रजिस्ट्री के बाद जब उनके द्वारा भूमि के दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया गया तो उन्हें फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के संबंध में जानकारी हुई. दोनों आरोपियों ने किसी अन्य की भूमि की फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर उसके आधार पर भूमि की रजिस्ट्री उनके नाम पर करते हुए उनसे 1 करोड़ 65 लाख रुपए हड़प लिए गए. पीड़ित की तहरीर के आधार पर डोईवाला सीओ द्वारा जांच करने के बाद 6 जुलाई 2025 को आरोपी राजेश अग्रवाल और विजय कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.
थाना रायपुर प्रभारी गिरीश नेगी ने बताया कि एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को भूमि धोखाधड़ी में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई लिए जाने के निर्देश दिए थे. निर्देशों के तहत में पुलिस टीम ने दर्ज मुकदमे में नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी राजेश अग्रवाल और विजय कुमार को 7 जुलाई को दोनों को अपने घरों से गिरफ्तार किया गया है. साथ ही पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है. दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में पहले से भी मुकदमे दर्ज हैं. दोनों पहले भी जेल जा चुके हैं.
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