अंकिता भंडारी के हत्यारोपी पुलकित आर्या की आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देती अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई

उच्च न्यायालय ने पौड़ी की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या को कोटद्वार कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देती अपील पर सुनवाई करते हुए निचली कोर्ट के रिकार्ड न्यायालय में तलब कर लिए हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने अगली सुनवाई 18 नवम्बर के लिए तय की है।

 

पौड़ी की अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या को कोटद्वार कोर्ट ने 30 मई 2025 को आई.पी.सी.की धारा 302, 354अ और 201 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनवाई थी।

सुनवाई के दौरान 47 गवाह पेश किए गए थे, जिसके खिलाफ आज उन्होंने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। सुनवाई पर आरोपी की तरफ से कहा गया कि मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह पेश नहीं किया गया। मृतक का शव कैनाल से बरामद हुआ था।

 

सरकार की तरफ से कहा गया कि आरोपी और उसके दो अन्य साथियों की लोकेशन घटना स्थल पर पाई गई। फोरेंसिक जांच में भी इनकी लोकेशन वहाँ पाई गई। यही नहीं, अंकिता भंडारी ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया है। आरोपियों ने रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए और डीवीआर से भी छेड़खानी की है।

बताते चलें कि पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट गांव की अंकिता भंडारी, ऋषिकेश के वनंत्रा रिजॉर्ट में नौकरी करती थी। आरोप है उसकी हत्या रिसोर्ट स्वामी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित ने चीला बैराज में धक्का देकर की थी। मामले की छानबीन के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तब से ही अभियुक्त जेल में बंद हैं।

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