भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री संगठन संजय कुमार को मिली कोर्ट से राहत।
देहरादून : हाईकोर्ट ने उत्तराखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री संगठन संजय कुमार के खिलाफ दुराचार एवं यौन शौषण के मामले में समन जारी करने के साथ मुकदमे से संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून की पूरी कार्यवाही को मंगलवार को सुनवाई के बाद रद्द कर दिया है ।
आपको बता दें 2018 में पुलिस ने इस मामले में दर्ज मुकदमे में संजय कुमार गुप्ता के विरुद्ध देहरादून सीजेएम कोर्ट में धारा 354 ए –03 एवं 354 ए– 04 में आरोप पत्र दाखिल किया था निचली कोर्ट से जारी समन को भाजपा के पूर्व नेता संजय कुमार ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट में चुनौती दी ।
न्यायमूर्ति राकेश कुमार की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के मोबाइल के विवरण और डेटा से संबंधित फार्नेसिक रिपोर्ट सहित सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद मंगलवार को सुनवाई के बाद कहा की शिकायतकर्ता की और से लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया मामला नही बनता है ।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा की शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा –161 एवं 164 के तहत दर्ज कराए बयान में दुराचार का उल्लेख नहीं किया है।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था की संजय कुमार ने 10 मार्च 2018 को अपने आवास पर उस3 दुराचार किया। जांच करने पर पता चला की संजय कुमार उस दिन देहरादून में मौजूद ही नही थे, इसलिए जांच अधिकारी ने केवल धारा 354 ((ए)। (तीन) ओर (चार) आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
यह भी बताया की मोबाइल लोन चंडीगढ़ भेजे थे लेकिन उसके मोबाइल सेट में यहां तक कि वाट्सअप संदेशों से भी ऐसा कोई कोई वीडियो नही मिला है कोर्ट ने कहा है की
राखंकित करना जरूरी है की केवल बातचीत की मौजूदगी से ही दोषी का पता नही चला है अथवा यौन उत्पीडन के आरोपों को वैध नहीं माना जायेगा कोर्ट ने एफआईआर और बयानों में शिकायतकर्ता के आरोपों में विसंगतियां पाई।