चंपावत जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ सहायक (स्थापना) दिनेश चंद्र को 10 जुलाई को कार्यालय अवधि के दौरान नशे की हालत में पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है।
चंपावत जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ सहायक (स्थापना) दिनेश चंद्र को 10 जुलाई को कार्यालय अवधि के दौरान नशे की हालत में पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने उनका जिला चिकित्सालय में चिकित्सकीय परीक्षण कराया। जहां चिकित्सा अधिकारी डॉ. गौरांग जोशी की रिपोर्ट में कनिष्ठ लिपिक के मद्यपान की पुष्टि हुई। पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 81 के तहत 500 रुपये जुर्माना भी लगाया।
जिला पंचायत राज अधिकारी भूपेंद्र आर्य ने प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के नियम-4(1) के तहत दिनेश को निलंबित करते हुए उन्हें सीडीओ कार्यालय चंपावत से संबद्ध किया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार अनुमन्य जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा
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