नियम तोड़े, अनुमति गई — आईएसबीटी व माजरा में प्रशासन का सख्त रुख

देहरादून, आईएसबीटी क्रॉसिंग एवं सहारनपुर रोड, माजरा क्षेत्र में रोड कटिंग कार्य में शर्तों के उल्लंघन को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर की गई जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद संबंधित एजेंसी की रोड कटिंग की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है।

रात्रिकालीन अनुमति के बावजूद नियमों की अनदेखी

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (पिटकुल) द्वारा 135 केवी आराघर सब-स्टेशन से निर्माणाधीन 132 केवी माजरा-लालतप्पड़ एलआईएलओ लाइन को भूमिगत केबल के माध्यम से बिछाने हेतु कुल 1996 मीटर लंबाई एवं 5 रोड क्रॉसिंग के लिए रोड कटिंग की अनुमति मांगी गई थी।

परियोजना समन्वय समिति की 19 दिसंबर 2025 को हुई बैठक के निर्णय के तहत, लोक निर्माण विभाग द्वारा 16 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक, केवल रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक सशर्त अनुमति दी गई थी।

क्यूआरटी निरीक्षण में सामने आईं गंभीर खामियां

जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी न्याय कुमकुम जोशी के नेतृत्व में जिला प्रशासन की क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) ने आईएसबीटी क्रॉसिंग एवं सहारनपुर रोड माजरा क्षेत्र में रोड कटिंग स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संबंधित एजेंसी द्वारा अनुमति आदेश में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा था, जिससे:

  • आम नागरिकों को भारी असुविधा
  • यातायात व्यवस्था बाधित
  • सड़क सुरक्षा से जुड़े गंभीर जोखिम

उत्पन्न हो रहे थे।

रोड कटिंग पर तत्काल रोक, आज शाम तक सड़क बहाली के आदेश

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने:

  • संबंधित स्थलों पर अग्रिम आदेशों तक रोड कटिंग कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है
  • रोड कटिंग की अनुमति निरस्त कर दी गई है

साथ ही पिटकुल के अधीक्षण अभियंता (परियोजना क्रियान्वयन) को निर्देशित किया गया है कि आज दिनांक 02 फरवरी 2026 की सायं तक सभी प्रभावित स्थलों पर सड़क का भरान कर यथास्थिति में रिस्टोरेशन कार्य अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए

अनुपालन नहीं हुआ तो मुकदमा दर्ज

जिला प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समयसीमा तक निर्देशों का पालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिशासी अभियंता सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा।

 

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