पॉक्सो आरोपी मुकेश बोरा को मिली इन शर्तों पर जमानत

पॉक्सो एक्ट एवं दुष्कर्म के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे आरोपी मुकेश सिंह बोरा को उच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। आरोपी, थाना लालकुआं में एफ.आई.आर.संख्या 170/2024 के तहत धारा 376(2)(n), 506 आई.पी.सी.एवं धारा 9(m)/10 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक हिरासत में था।

 

 

आरोपी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता, जो एक विधवा महिला है, 2021 में नौकरी की तलाश में थी। इस दौरान उसने नैनीताल दुग्ध संघ, लालकुआं में नौकरी पाने के लिए संघ के अध्यक्ष अभियुक्त मुकेश सिंह बोरा से संपर्क किया।

अभियुक्त ने उसे स्थायी नौकरी देने के बहाने 10 नवंबर 2021 को काठगोदाम के एक होटल में बुलाया और वहां बलपूर्वक दुष्कर्म किया। आरोप है कि आरोपी ने इस घटना के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए और उसे धमकी दी कि यदि उसने इस घटना की जानकारी किसी को दी तो वह इसे वायरल कर देगा और उसकी अस्थायी नौकरी भी छीन लेगा।

 

अभियुक्त पर ये भी आरोप लगे कि उसने पीड़िता की नाबालिग बेटी का भी यौन उत्पीड़न किया। इस संबंध में अभियुक्त के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की धारा 9(m)/10 जोड़ी गई। दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने निर्देशित किया कि अभियुक्त जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करेगा।

 

 

अभियुक्त किसी भी प्रकार से पीड़िता या उसकी नाबालिग बेटी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा

अभियुक्त बिना न्यायालय की अनुमति के देश नहीं छोड़ेगा। यदि अभियुक्त के पास पासपोर्ट है, तो उसे न्यायालय के समक्ष जमा करना होगा और यदि नहीं है, तो हलफनामा दाखिल करेगा।

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