उत्तराखंड : वन्यजीव के हमले का शिकार होने पर मिलेगी 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता

सरकार ने प्रदेश में वन्यजीवों के हमले में होने वाली जनहानि पर मिलने वाली सहायता राशि बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि ऐसे मामलों में अब मृतक के परिजनों को छह लाख की जगह 10 लाख रुपये सहायता राशि दी जाएगी।

यह घोषणा धामी ने देहरादून चिड़ियाघर में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में वन्यजीव आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है, इससे कई दुर्घटनाएं हुई हैं।

ज्ञात हो कि राज्य में वर्ष-2000 से 2024 तक वन्यजीवों के हमले में 1221 लोगों की मौत हुई थी और 6123 लोग घायल हुए थे। प्रदेश में इस साल भी वन्यजीवों के हमले में कई लोगों की मौत हो चुकी है।

राज्य में अभी तक वन्यजीवों के हमले में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर प्रभावित परिवार को छह लाख की सहायता राशि देने का प्रावधान है। इसी वर्ष अगस्त में वन विभाग ने शासन को एक पत्र लिखा था। इसमें अनुग्रह राशि को 10 लाख करने का अनुरोध किया गया था। पत्र में ऐसे मामलों में महाराष्ट्र में 25 लाख देने, कर्नाटक में 20 लाख देने, बिहार और उड़ीसा में 10-10 लाख की अनुग्रह राशि देने का उल्लेख किया गया था।

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