7 दिन में हाईवे से कूड़ा हटाओ, वरना मुकदमा: डीएम देहरादून की दो-टूक चेतावनी

देहरादून: राष्ट्रीय राजमार्गों और उनसे जुड़े सार्वजनिक स्थलों पर फैले कूड़े-कचरे को लेकर जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने कड़ा रुख अपनाया है। हरिद्वार बाईपास रोड स्थित रिस्पना पुल से लच्छीवाला, भानियावाला टोल, एयरपोर्ट रोड, लालतप्पड़ क्षेत्र सहित रायवाला अंडरपास, ग्राम प्रतीतनगर, रायवाला रेलवे स्टेशन एवं नेशनल हाईवे सर्विस रोड के दोनों ओर अत्यधिक गंदगी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को बीएनएसएस धारा 152 (पूर्व में सीआरपीसी धारा 133) के तहत आपराधिक नोटिस जारी किए हैं।

7 दिन में सफाई, नहीं तो आपराधिक मुकदमा

जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक एनएचएआई, प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून, अधिशासी अभियंता एनएच खंड डोईवाला सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नोटिस प्राप्ति के 7 दिन के भीतर सभी चिन्हित स्थलों से कूड़ा-कचरा पूरी तरह हटाकर स्थायी स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही, 19 दिसम्बर 2025 को मजिस्ट्रेट/एसडीएम न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।

निर्धारित समय में अनुपालन न होने पर स्वतः आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। चेतावनी दी गई है कि अवहेलना की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 6 माह तक के कारावास का प्रावधान है।

निरीक्षण में गंभीर खतरे की पुष्टि

तहसीलदार डोईवाला एवं ऋषिकेश की टीम द्वारा किए गए स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि कूड़े के बड़े ढेरों से पर्यावरण व भूमिगत जल प्रदूषण, संक्रामक रोगों का खतरा तथा वन क्षेत्र में हाथियों व बंदरों की आवाजाही के कारण जन-सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रशासन के अनुसार यह स्थिति बीएनएसएस की धारा 152 के अंतर्गत लोक मार्ग पर अवैध बाधा एवं न्यूसेन्स की श्रेणी में आती है।

प्रतीतनगर-रायवाला क्षेत्र में भी नोटिस

पुराने रेलवे रोड रायवाला अंडरपास, ग्राम प्रतीतनगर, रायवाला रेलवे स्टेशन और नेशनल हाईवे सर्विस रोड किनारे फैले कूड़े पर भी प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। इन स्थलों पर खाद्य पदार्थों के खाली पैकेट, प्लास्टिक बोतलें, पॉलिथीन एवं अन्य ठोस अपशिष्ट अनियमित रूप से जमा पाए गए।

इस संबंध में प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआई, सहायक वन संरक्षक, अधिशासी अभियंता लोनिवि ऋषिकेश, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत एवं रेलवे अधीक्षक, रायवाला को बीएनएसएस धारा 152 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। सभी को निर्देशित किया गया है कि वे 19 दिसम्बर 2025 तक कूड़े का पूर्ण निस्तारण कर फोटोग्राफ सहित अनुपालन आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करें।

प्रशासन का सख्त संदेश

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण जारी रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर और कठोर कार्रवाई की जाएगी।

यह कार्रवाई न केवल संबंधित विभागों की जवाबदेही तय करती है, बल्कि आमजन को स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में प्रशासन की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

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