देहरादून में शीत आपातकाल घोषित, जिला स्तरीय अधिकारियों के अवकाश पर रोक

देहरादून जनपद में भीषण ठंड, घने कोहरे और शीतलहर के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। शीत आपातकालीन स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी प्रतिवादन सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देहरादून द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 30(1), 30(2) एवं धारा 34 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी जिला स्तरीय अधिकारी का कोई भी आकस्मिक अथवा अर्जित अवकाश न तो स्वीकृत किया जाएगा और न ही अग्रसारित किया जाएगा।
प्रशासन का कहना है कि मौजूदा मौसम परिस्थितियों में आम जनजीवन पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए त्वरित निर्णय, राहत एवं बचाव कार्यों के लिए अधिकारियों की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत जारी किया गया है।
यह आदेश अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देहरादून कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा हस्ताक्षरित है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शीत आपदा से निपटने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!