उत्तराखंड में जमीन खरीद फरोख्त के मामले में फंसे बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेई
संवाददाता औरव सिंह देहरादून : पिछले दो दिनों से बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेई उत्तराखंड में सुर्खियों में बने हुए है। जी हां आप सही समझे बिहारी बाबू मनोज बाजपेई जो बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता है, जिनके अभिनय की जनता कायल है, मनोज बाजपेई के संघर्ष भरे जीवन और बॉलीवुड में उनके काम को लेकर जनता के दिल में उनके लिए सॉफ्ट फीलिंग्स है। लेकिन हाल ही में उत्तराखंड में मनोज बाजपेई चर्चा का विषय बने हुए है। मनोज पर आरोप है की उन्होंने उत्तराखंड में भुकानून अधिनियम का उलंघन करते हुए बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी है। अब मामला खुलने पर उन पर जांच चल रही है।
आपको बता दें अभिनेता – मनोज बाजपेयी ने अल्मोड़ा के लमगड़ा में योग ■ और मेडिटेशन के नाम पर भूमि खरीदी थी। लेकिन उसमें लंबे समय तक काम न होने से स्थानीय लोगों को चिंता होने लगी थी।
अभिनेता बाजपेई की इस भूमि खरीद का मामला सामने आने के बाद – प्रशासन ने जांच शुरू कर दी थी अब साथ ही बालीवुड स्टार के साथ राजनेताओं व अधिकारियों की भूमि खरीद संबंधी मामलों की भी जांच हो रही है। वर्तमान में भूमि खरीद के बाद उल्लंघन के 23 मामलों में से 11 मामले न्यायालय में हैं और 10 मामलों में प्रशासन की जांच जारी है।
उत्तराखंड में लचर भू-कानून का लाभ बाहरी पूंजीपतियों के साथ प्रशासक, राजनेता व बालीवुड स्टार उठा रहे हैं। मनोज बाजपेयी ने वर्ष 2021 में लमगड़ा तहसील के कपकोट गांव में 15 नाली (32,400 वर्ग फीट) जमीन खरीदी थी। यह जमीन योग और मेडिटेशन सेंटर खोलने के नाम पर ली गई थी। प्रशासनिक जांच में इस भूमि पर नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया था। जिसके बाद अब मामला न्यायालय में चल रहा है। इसी तरह मजखाली स्थित प्लीजेंट वैली और कटारमल में भूमि उल्लंघन के मामले सामने आए है। इन मामलों पर भी प्रशासन ने कार्रवाई के आदेश दिए है। प्लीजेंट वैली का मामला वर्तमान में हाई कोर्ट में चल रहा है।
जिले में भू-कानून के विरुद्ध जमीन खरीदने या प्रयोजन बदलने के मामलों में शासन के निर्देश के बाद जांच कर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही 23 मामलों में से 10 की जांच जारी है। कुछ मामले में न्यायालय में विचाराधीन भी हैं। आलोक कुमार पांडेय, जिलाधिकारी, अल्मोड़ा
पांच लोगों के भूमि क्रय के मामलों पर कार्रवाई की गई है। यहां करीब 50 नाली भूमि की खरीदी गई है। तीन मामले न्यायालय में और दो मामले कमिश्नर कोर्ट में चल रहे है। भू- कानूनों के अनुसार उत्तराखंड से बाहर का व्यक्ति सवा नाली से अधिक भूमि नहीं खरीद सकता है। एसडीएम रानीखेत राहुल आनंद ने बताया कि मामले की जांच पूरी होने के बाद उल्लंघन पाए जाने पर भूमि सरकार में निहित करने की कार्रवाई की जाएगी।