हरिद्वार विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता पर सूचना आयोग ने
आश्रमों धर्मशालाओ के नाम पर निर्माण स्वीकृति लेकर कामर्शियल निर्माण करने के प्रकरणों की सूचना न देने पर दस हजार का जुर्माना लगाया है।
लोक प्राधिकारी उपाध्यक्ष द्वारा सूचना अधिकार नियमावली 2013 के नियम 11 के तहत जुर्माना राशि वसूल कर सूचना आयुक्त को सूचित करेंगे ।
आरटीआई कार्यकर्ता रमेश चंद्र शर्मा ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण कार्यालय 5 फरवरी 2024 को 3 बिंदु पर सूचना मांगी थी
। उन्होंने आवासीय अनुमति लेकर अब होटल, माल, फ्लैट ,विला के रूप में संचालित हो रहे ऐसे निर्माणों के खिलाफ पिछले 5 वर्षों दौरान की गई सीलिंग कार्यवाहियों का विवरण मांगा था। जिसकी जानकारी उन्हें अबतक उपलब्ध नहीं कराई गई। जिसके बाद कार्यवाहियों की सूचनाएं न देने पर आयुक्त दलीप कुंवर 10.000 रुपए जुर्माना हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता पर लगाते हुए उपाध्यक्ष लोक प्राधिकारी द्वारा नियम 11 तहत वसूली के निर्देश दिए हैं।
हरिद्वार विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता पर सूचना लगाया जुर्माना

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