बनभूलपुरा कांड में इस मामले को लेकर डीएम नैनीताल को हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस

हलद्वानी :  मामला फरवरी के माह में हलद्वानी के बनभूलपुरा का है जब वहां प्रशासन ने अवैध मस्जिद और स्कूल हटाने के आदेश पर अतिक्रमण अभियान चलाया था। लेकिन इस दौरान हिंसा भड़क गई और यह हिंसा मानवीय दंगों में  तब्दील हो गई। जिसके बाद कई लोग घायल हुए और कुछ लोगों की मौत हो गई थी।

अब लगभग 7 माह बाद उच्च न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए घटना में हुई दो लोगों की मौत और घायलों को मुआवजा देने के मामले में जनहित में सुनवाई की।

मामले में मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने नैनीताल जिलाधिकारी से जवाब तलब किया है।

उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी से यह भी सवाल किया है की किस अधिकारी ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होने बावजूद  बिलजी पानी और राशन उपलब्ध करवाए थे ? उस अधिकारी के खिलाफ कुछ एक्शन लिया की नही ? इन सवालों के जवाब भी  न्यायालय ने डीएम से मांगे है।

आपको बता दें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के 19 फरवरी 2024 के पत्र का  उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया। घटना के दौरान जिला प्राधिकरण विधिक सेवा  के पास मृत लोगों ओर घायलों को मुआवजा देने के प्राथना पत्र आए थे पार्थना पत्र में कहा गया था की घटना के दौरान मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई थी जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया यह भी जा रहा है की दोनो परिवार मृतकों पर आश्रित थे लिहाजा उनकी मृत्यु के बाद रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। उनकी मांग है की दोनो मृतकों के परिजनों को  सरकार की 2020 नियमावली के अंतर्गत मुआवजा दिया जाए और गंभीर रूप से घायलों को भी मुआवजा मंजूर हो।

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