अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDEF) ने आरोप लगाया है कि सरकार ने 69 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की सीमा से बाहर कर दिया है।
AIDEF ने वित्त मंत्रालय को भेजे पत्र में कहा —
“यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन्होंने दशकों तक देश की सेवा की, उन्हें अब पेंशन संशोधन के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। यह उनके साथ सीधा अन्याय है।”
AIDEF का तर्क — “8th CPC का ToR, 7वें आयोग से एकदम अलग”
AIDEF ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में कहा कि 8वें वेतन आयोग के संदर्भ बिंदु (ToR) में हितधारकों की अपेक्षा को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है।
फेडरेशन का कहना है —
“सरकार को चाहिए कि 7वें वेतन आयोग की तरह ही 8वें आयोग में भी पेंशन संशोधन को शामिल करे, ताकि 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सके।”
ToR में पेंशनर्स का जिक्र नहीं, यही विवाद की जड़!
सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के लिए Term of Reference अधिसूचित किया था।
हालांकि अधिसूचना में pensioners या family pensioners का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
ToR केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और रिटायरमेंट लाभों की समीक्षा की बात करता है।
किन्हें मिलेगा 8वें वेतन आयोग का फायदा?
8th Pay Commission का लाभ इन कर्मचारियों को मिलेगा —
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केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारी
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अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी
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रक्षा बलों के कर्मी
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केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी
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संसद और उच्च न्यायालयों के अधिकारी
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भारतीय लेखा व लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारी
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केंद्र शासित प्रदेशों में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी
8वां वेतन आयोग किन मुद्दों पर करेगा सिफारिशें?
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कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा
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National Pension System (NPS) से जुड़े प्रावधान
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Death-cum-Retirement Gratuity (DCRG) पर सुझाव
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आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीनों में सौंपेगा













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