उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: बिजली लाइन मुआवजा दोगुना, ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा और कई पुराने कानून समाप्त

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के ये निर्णय सीधे तौर पर आम जनता, किसान, भवन निर्माण क्षेत्र, तकनीकी शिक्षा, विमानन सहित कई विभागों पर प्रभाव डालेंगे। मुख्य फैसलों में बिजली लाइन मुआवजा दोगुना, ग्रीन बिल्डिंग प्रमोशन, छोटे अपराधों में जेल की जगह जुर्माना, टाउन प्लानिंग मॉडल, वाहन स्क्रैप नीति, और युवा कोचिंग योजना शामिल हैं।

बिजली लाइन मुआवजा अब सर्किल रेट का 200%

राज्य सरकार ने बिजली लाइन से प्रभावित होने वाले भूमि स्वामियों को राहत देते हुए मुआवजा बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है।

  • टॉवर या उसके 1 मीटर दायरे में आने वाली जमीन का भुगतान अब सर्किल रेट के 200% पर होगा।
  • सर्किल और मार्केट रेट के अंतर को समझने और दूर करने के लिए एक विशेष समिति भी बनाई जाएगी।

यह फैसला उन लोगों के लिए बड़ा राहत कदम माना जा रहा है, जिनकी जमीन से हाई टेंशन लाइनें गुजरती हैं।

पुराने कानून खत्म, छोटे अपराधों में जुर्माना आधारित व्यवस्था

सरकार ने जन विश्वास एक्ट लागू करते हुए 7 पुराने एक्ट समाप्त कर दिए और 52 एक्ट चिन्हित किए हैं। इसके तहत छोटे अपराधों में अब जेल की जगह आर्थिक दंड का प्रावधान होगा।

उदाहरण:

  • जैविक कृषि अधिसूचित क्षेत्रों में पेस्टिसाइड के इस्तेमाल पर पहले 1 साल की जेल + 1 लाख जुर्माना था।
  • अब जेल की सजा हटाकर केवल 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा — FAR में विशेष छूट

आवास विभाग से जुड़े चार बड़े प्रस्ताव भी कैबिनेट से पास हुए:

  • ग्रीन बिल्डिंग के लिए अतिरिक्त FAR
    • प्लेटिनम ग्रेड – 5% बढ़ोतरी
    • गोल्ड – 3%
    • सिल्वर – 2%
  • सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में ग्राउंड कवरेज पर लगी रोक हटेगी
  • हर जगह सेटबैक नियम समान होंगे।
  • ईको रिज़ॉर्ट की तरह अब नॉर्मल रिज़ॉर्ट भी बना सकेंगे, लैंड-यूज बदलने की बाध्यता समाप्त।
  • पहाड़ों में रोड चौड़ाई 6 मीटर, मैदानी क्षेत्रों में 9 मीटर
  • बहुमंजिला बिल्डिंगों में सड़क-लेवल पार्किंग को ऊंचाई में शामिल नहीं किया जाएगा

भूमि पूलिंग और टाउन प्लानिंग स्कीम को मंजूरी

राज्य ने भूमि मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए भूमि पूलिंग मॉडल को मंजूरी दी।

  • यह अनिवार्य नहीं होगा,
  • लागू होने पर अमरावती मॉडल की तरह भूमि मालिकों को कॉमर्शियल भूमि का हिस्सा भी मिलेगा।

साथ ही मोटल श्रेणी को समाप्त कर दिया गया है।

विभागवार बड़े फैसले

वित्त विभाग

  • उत्तराखंड GST संशोधन अध्यादेश को मंजूरी।

तकनीकी शिक्षा विभाग

  • फैकल्टी भर्ती अब यूनिवर्सिटी स्तर पर होगी।
  • भर्ती प्रक्रिया विश्वविद्यालय देखेगा, लोक सेवा आयोग की जगह।

लोक निर्माण विभाग

  • कनिष्ठ अभियंताओं के लिए 5% प्रमोशन कोटा समाप्त,
  • अब 10 वर्ष सेवा पूरी होने पर सीधी पदोन्नति।
  • रिस्पना–बिंदाल एलिवेटेड रोड पर GST में छूट, रॉयल्टी व GST बाद में विभाग द्वारा रिम्बर्स।

नागरिक उड्डयन विभाग

  • नैनी सैणी एयरपोर्ट का संचालन अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) करेगी।
  • सितारगंज कल्याणपुर की पट्टा भूमि के नियमितीकरण में 2004 के सर्किल रेट लागू होंगे।

डेयरी और सहकारिता विभाग

  • घसियारी योजनासाइलेज योजना की सब्सिडी 75% से घटाकर 60% की गई।
  • सुगंध पौधा केंद्र का नया नाम — इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूम

वाहन स्क्रैप नीति — टैक्स में छूट

राज्य में 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर

  • वाहन मालिकों को टैक्स में राहत मिलेगी।
  • नया वाहन खरीदने पर भी अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।

युवा भविष्य निर्माण योजना — UPSC-NET-GATE की मुफ्त कोचिंग

युवाओं के लिए सरकार ने बड़ी सौगात दी है:

  • UPSC, NET, GATE जैसे एग्जाम के लिए
    • ऑनलाइन कोचिंग
    • लाइव क्लास
    • डाउट समाधान
    • अध्ययन सामग्री
      सरकार उपलब्ध कराएगी।

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