सालों से अंधेरे में जी रहे लोग… अब हाईकोर्ट का सख्त फरमान—बिजली, पानी, पट्टा सब मिलेगा!

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वन क्षेत्रों में रह रहे पारंपरिक लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखने और विस्थापन से जुड़े मामले में राज्य सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इन लोगों के दावों और अधिकारों की सुनवाई करने वाली कमेटी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सदस्यों को भी शामिल किया जाए।

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