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देहरादून में MDDA का बड़ा एक्शन, अवैध निर्माण और बिना अनुमति चल रही दुकानों समेत 5 मामलों में सीलिंग

देहरादून: मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने अवैध निर्माण और आवासीय परिसरों में अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। प्राधिकरण ने देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में पांच मामलों में सीलिंग की कार्रवाई की। MDDA के अनुसार, यह कार्रवाई माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की गई है। कार्रवाई के दायरे में आवासीय परिसरों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने, बिना स्वीकृत मानचित्र के दुकानें बनाने और स्वीकृत नक्शे से अलग निर्माण करने के मामले शामिल हैं।

इंजीनियर इन्क्लेव फेस-1 में आवासीय परिसरों का व्यावसायिक उपयोग करने, बिना अनुमति दुकान संचालित करने और अनधिकृत परिवर्तन एवं परिवर्धन कर व्यावसायिक गतिविधियां चलाने से जुड़े तीन मामलों में संबंधित परिसरों को सील किया गया।

वहीं, ईस्ट होप टाउन के लक्ष्मीपुर, प्रेमनगर क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र के दो व्यावसायिक दुकानों का निर्माण किए जाने पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा, महिमा इन्क्लेव, लेन नंबर-2, केहरी गांव में स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर स्टिल्ट सहित तीन तलों पर किए जा रहे हॉस्टल निर्माण और भवन के उपयोग में अनधिकृत बदलाव के मामले में भी प्राधिकरण ने कार्रवाई की।

बंशीधर तिवारी ने दिए सख्त कार्रवाई के संकेत

MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और भू-उपयोग संबंधी नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि आवासीय कॉलोनियों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करना, स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण करना और भवनों के उपयोग में अनधिकृत बदलाव करना नियमों के विरुद्ध है। शिकायतों और स्थलीय निरीक्षण के आधार पर ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उपाध्यक्ष ने आमजन से अपील की कि भवन निर्माण से पहले आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करें और निर्धारित मानकों का पालन करें, ताकि भविष्य में सीलिंग जैसी कार्रवाई से बचा जा सके।

मोहन सिंह बर्निया ने प्रवर्तन टीमों को दिए निर्देश

MDDA के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। उन्होंने भवन स्वामियों और संचालकों से स्वीकृत मानचित्र तथा निर्धारित भू-उपयोग के अनुरूप ही निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की अपील की।

उन्होंने बताया कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पक्षों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रवर्तन टीमों को क्षेत्र में लगातार निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों पर MDDA की नजर

MDDA की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि प्राधिकरण आवासीय क्षेत्रों में भवनों के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग और स्वीकृत मानचित्र से अलग निर्माण के मामलों पर निगरानी बढ़ा रहा है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि नियमों के उल्लंघन के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

 

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