उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने दिए आदेश, इतने अक्टूबर से पहले होंगे चुनाव।
नैनीताल : लंबे समय से उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर चर्चाएं चल रही थी और निकाय चुनाव की तारीख़ का इंतजार हो रहा था। लेकिन बार बार निकाय का कार्यकाल बढ़ा दिया जा रहा था और चुनाव को टाला जा रहा था परंतु अब नैनीताल हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है और कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव 25 अक्तूबर से ही करने के आदेश दे दिए है ।
अपर सचिव शहरी विकास नितिन सिंह भदौरिया ने हाईकोर्ट में जानकारी दी है। हाईकोर्ट में इस मामले से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई है।
अदालत ने जब सुनवाई के दौरान सरकार से निकाय चुनाव में हो रही देरी का कारण पूछा है जिसके बाद राज्य सरकार ने कोर्ट में लोकसभा चुनाव और मॉनसून को निकाय चुनाव में देरी की वजह बताई ।
आपको बता दें कि दो दिसंबर 2023 को प्रदेश के सौ नगर निकायों का पांच वर्ष का कार्यकाल खत्म हो चुका है। तब से लगातार मेयर समेत पार्षदों की कुर्सी खाली चल रही है। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लोगों को परेशानी हो रही है और लगातार चुनाव टाले जा रहे हैं।