उत्तराखंड इस जिले में इस दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें।

 

चंपावत न्यूज़ : जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए अवगत कराया की लोक सभा निर्वाचन की मतगणना की तिथि 04 जून 2024 (मंगलवार) को राज्य सरकार के नियमों के अधीन ऐसे समस्त स्प्रिटयुक्त / मादक द्रव्यों के विक्रय पर रोक लगायी गयी है। साथ ही किसी होटल, भोजनालय, मधुशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक या प्राईवेट स्थान में भी शराब आदि का विक्रय प्रतिबन्धित रहेगा। साथ ही उन्होंने लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में दिनांक 04.06.2024 को मतगणना के दिन पूर्ण दिवस जनपद की समस्त देशी/विदेशी मदिरा के थोक / फुटकर दुकानों, सैन्य कैंटीनो को पूर्णतः बन्द रखने के आदेश दिए है। इस दौरान मादक पदार्थों की बिक्री एवं परिवहन पूर्णतः निषिद्ध रहेगी।

उक्त आदेश का उल्लंघन करने करने वाले के विरूद्ध सुसंगत आबकारी अधिनियमों के तहत अनुज्ञापन निरस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जायेंगी

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