1 जुलाई से उत्तराखंड में लागू होंगे तीन नए कानून।

देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने भी एक जुलाई से तीन नए कानून लागू करने की तैयारी कर ली है।शनिवार को पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष इन तीनों कानूनों का प्रस्तुतिकरण दिया।मुख्यमंत्री ने तीनों कानूनों के व्यापक प्रचार और प्रशिक्षण पर जोर दिया।

सीएम द्वारा निर्द्श दिए गए तीनों कानूनों का सही तरीके से क्रियान्वयन हो और इनकी जानकारी के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए इसी दौरान सीएम ने उत्तराखंड पुलिस हस्थपुस्तिका का विमोचन भी किया।

डीजीपी ने शनिवार को तीनों कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की आवश्यकता और विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। कहा की पहले के कानून बेहद कठिन थे जिनके चलते जल्दी न्याय पाना सरल नही था।

डीजीपी ने यह भी कहा की पहले के कानूनों  की वजह से मामले कोर्ट में लंबित रहते थे। दोष सिद्ध करने में समय लगता था। पीड़ित की संतुष्टि से कार्य नही होते थे। अपराधी पर अपूर्ण कार्रवाई रही।

इसलिए नए कानूनों की जरूरत महसूस हुई, इस इन कानूनों के अंतर्गत पीड़ित को अधिक अधिकार मिलेंगे

 

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