बिना ₹10 स्टांप के नहीं मिलेगा शादी का गैस सिलेंडर, DM का सख्त आदेश जारी

देहरादून — उत्तराखंड सरकार ने शादी-विवाह समारोहों में गैस सिलेंडर की व्यवस्था को लेकर नया नियम लागू कर दिया है। अब विवाह आयोजकों को ₹10 के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा, तभी उन्हें व्यावसायिक गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।

क्या हैं नए नियम? (Important Guidelines)

  • शादी समारोह के लिए अधिकतम 2 व्यावसायिक गैस सिलेंडर मिलेंगे
  • आवेदन के साथ ये दस्तावेज जरूरी:
    • ₹10 स्टांप पेपर पर शपथ पत्र
    • शादी का कार्ड
    • आधार कार्ड
  • आवेदन शादी से 10–12 दिन पहले करना होगा
  • उपयोग के बाद सिलेंडर तुरंत गैस एजेंसी को वापस करना होगा

कहां करें आवेदन?

देहरादून नगर क्षेत्र में आवेदन निम्न स्थानों पर किया जा सकता है:

  • जिला पूर्ति कार्यालय
  • संबंधित तहसील के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय
  • पूर्ति निरीक्षक कार्यालय

डीएम सविन बंसल के निर्देश

जिलाधिकारी SavIn Bansal ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि:

  • पात्र लोगों को गैस एजेंसी के माध्यम से सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए
  • पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए
  • गैस एजेंसियां अपने स्टॉक में कम से कम 10% व्यावसायिक सिलेंडर इस उद्देश्य के लिए रखें

अब तक कितने आवेदन मिले?

  • अब तक 75 आवेदन प्राप्त हुए
  • सभी को सिलेंडर आवंटन की प्रक्रिया शुरू

कालाबाजारी पर सख्ती – 4 घरेलू सिलेंडर जब्त

जिला प्रशासन की Quick Response Team (QRT) ने सख्त कार्रवाई करते हुए नगर निगम क्षेत्र में:

  • व्यावसायिक उपयोग में लाए जा रहे 4 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए

यह कार्रवाई एलपीजी गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए की गई।

शिकायत के लिए हेल्पलाइन

गैस से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन जारी की है:

  •  1077
  •  0135-2626066, 2726066
  •  WhatsApp: 7534826066

गैस सप्लाई की स्थिति (Latest Update)

  • घरेलू उपभोक्ताओं को सप्लाई: 13,388
  • व्यावसायिक उपभोक्ताओं को सप्लाई: 807
  • उपलब्ध स्टॉक:
    • घरेलू: 16,767
    • व्यावसायिक: 4,442

छोटे उपभोक्ताओं के लिए राहत

छोटे दुकानदारों, विद्यार्थियों और श्रमिकों के लिए:

  • 5 किलो गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की व्यवस्था
  • ऑयल कंपनियों को अधिक सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश

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