ब्रेकिंग : धामी कैबिनेट में इन महत्वपूर्ण फसलों पर लगी मुहर

देहरादून |  राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नीचे सभी प्रमुख फैसलों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है:

परिवहन विभाग

  • परिवर्तन पर्यवेक्षक एवं सिपाहियों के लिए वर्दी निर्धारण किया गया।
  • 250 बसों की खरीद को कैबिनेट से अनुमोदन मिला।
  • जीएसटी में कमी के कारण अब 100 के स्थान पर 109 बसें खरीदी जाएंगी।

कुंभ मेला प्रबंधन

  • 1 करोड़ रुपये तक के कार्य मेला अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जा सकेंगे।
  • 5 करोड़ रुपये तक के कार्य गढ़वाल आयुक्त द्वारा स्वीकृत होंगे।
  • 5 करोड़ से अधिक के कार्य शासन स्तर पर स्वीकृत किए जाएंगे।

उद्योग विभाग

  • दर 7 रुपये प्रति कुंटल से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति कुंटल की गई।

वित्त एवं कराधान

  • आबकारी नीति के तहत 6% की व्यवस्था को अब राज्यकर विभाग द्वारा अपनाया गया।
  • सूचीबद्ध डी श्रेणी ठेकेदारों के लिए कार्य सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.50 करोड़ की गई।
  • निविदाओं में भी डी श्रेणी ठेकेदारों को अब 1.5 करोड़ तक के कार्य मिल सकेंगे।
  • 1 जनवरी 2026 के वर्कचार्ज कर्मियों संबंधी कैबिनेट निर्णय पर हाईकोर्ट के स्टे की जानकारी कैबिनेट के संज्ञान में लाई गई।

वन विभाग

  • वन दरोगा की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष निर्धारित की गई।
  • वन आरक्षी की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तय की गई।
  • वन क्षेत्र की सीमा पर मौन (मधुमक्खी) पालन को लेकर कार्रवाई हेतु नीति को मंजूरी मिली।
  • “वन सीमा मौन पालन मधुमक्खी आधारित आजीविका एवं मानव-वन्यजीव संघर्ष नियमावली 2026” को स्वीकृति दी गई।
    • इससे स्थानीय आय में वृद्धि होगी और मानव-हाथी संघर्ष में कमी आने की संभावना है।

अल्पसंख्यक एवं शिक्षा

  • उत्तराखंड अल्पसंख्यक अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया गया।
  • कक्षा 1 से 8 तक संचालित 452 मदरसों को जिला स्तर से मान्यता लेने का प्रावधान किया गया।
  • कक्षा 9 से 12 तक के लगभग 52 मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता लेनी होगी।

कार्मिक विभाग

  • प्रतीक्षा सूची की वैधता एक वर्ष निर्धारित की गई।
  • एक वर्ष के भीतर नियुक्ति मिलने पर ही प्रतीक्षा सूची वैध मानी जाएगी।

शिक्षा विभाग

  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत विशेष शिक्षा शिक्षकों की अर्हता निर्धारित करने वाली नियमावली को मंजूरी दी गई।
  • शैक्षिक संवर्ग सेवा नियमावली को स्वीकृति मिली।
  • सहायक अध्यापक के 62 पदों के लिए सेवा नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई।

लोक निर्माण विभाग (लोनिवि)

  • हाईकोर्ट के आदेश के संदर्भ में 2023 की जेई भर्ती में दिव्यांग वर्ग के 60 पद अन्य से भरे जाने के बाद, 6 नए पद सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

उच्च शिक्षा

  • मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का लाभ अब 21 अशासकीय कॉलेजों तक विस्तारित किया गया, जहां स्थायी प्रिंसिपल तैनात हैं।

यह सभी निर्णय राज्य के प्रशासनिक, शैक्षिक, परिवहन, वन एवं वित्तीय ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

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