
मुख्यमंत्री के इस फैसले से प्रदेश के हजारों पात्र कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ जुलाई 2026 से दिया जाएगा, जबकि पिछले महीनों का बकाया एरियर के रूप में नकद भुगतान किया जाएगा।
केंद्र सरकार की तर्ज पर बढ़ाया गया महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का DA भी 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने भी अपने पात्र कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे राज्य कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच कुछ अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलेगी।
इन कर्मचारियों को भी मिलेगा बढ़े हुए DA का लाभ
महंगाई भत्ते में की गई इस वृद्धि का लाभ केवल राज्य सरकार के नियमित पात्र कार्मिकों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके दायरे में कई अन्य संस्थानों के कर्मचारी भी शामिल किए गए हैं।
इस निर्णय से लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों में शामिल हैं:
- राज्य सरकार के पात्र कर्मचारी
- स्थानीय निकायों के कर्मचारी
- सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कार्मिक
- राजकीय विश्वविद्यालयों के पात्र कर्मचारी
- प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिक
- यूजीसी वेतनमान के अंतर्गत कार्यरत पात्र कर्मचारी
चार महीने के DA एरियर का होगा नकद भुगतान
मुख्यमंत्री की मंजूरी के अनुसार, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। वहीं, 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवधि के महंगाई भत्ते के अंतर का भुगतान कर्मचारियों को एरियर के रूप में नकद किया जाएगा।
इस फैसले से उत्तराखंड के पात्र कर्मचारियों को नवंबर 2026 से बढ़ी हुई दर के अनुसार महंगाई भत्ता मिलेगा। कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री धामी की इस मंजूरी से राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान 63 प्रतिशत DA का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है।













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