सिंगापुर में भारतीय मूल के एक कारोबारी का ब्रेकअप के बाद अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड पर खर्च की गई करोड़ों रुपये की रकम वापस लेने का दावा अदालत ने खारिज कर दिया। सिंगापुर हाई कोर्ट ने माना कि रिश्ते के दौरान किए गए ये भुगतान कर्ज के तौर पर दिए जाने के बजाय स्वेच्छा से किए गए खर्च और उपहार थे। अदालत ने कारोबारी को एक्स-गर्लफ्रेंड के कानूनी खर्चों का भुगतान करने का भी आदेश दिया।
मामला भारत में लिस्टेड लॉजिस्टिक्स कंपनी TCI Express के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर चंदर अग्रवाल से जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, अग्रवाल ने 2023 में अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड फेलिशिया ली से ब्रेकअप के बाद उनके खिलाफ सिंगापुर हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया था।
अग्रवाल ने दावा किया था कि उन्होंने फेलिशिया ली को करीब 4,68,090 सिंगापुर डॉलर ब्याज मुक्त कर्ज के तौर पर दिए थे। भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 3.5 करोड़ रुपये बताई गई। उनका कहना था कि ब्रेकअप के बाद यह रकम उन्हें वापस मिलनी चाहिए।
अदालती दस्तावेजों के अनुसार, रिश्ते के दौरान चंदर अग्रवाल ने फेलिशिया ली से जुड़े कई खर्चों का भुगतान किया था। इनमें क्रेडिट कार्ड के बिल, विदेश यात्राएं, जीवन बीमा प्रीमियम, फेंगशुई सलाह और एक एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम की फीस शामिल थी।
दस्तावेजों के मुताबिक, क्रेडिट कार्ड खर्च के तौर पर करीब 2.06 लाख सिंगापुर डॉलर खर्च किए गए। विदेश यात्राओं पर लगभग 1.29 लाख सिंगापुर डॉलर, जीवन बीमा प्रीमियम पर 15,775 सिंगापुर डॉलर, फेंगशुई सलाह पर करीब 17,000 सिंगापुर डॉलर और स्टैनफोर्ड-एनयूएस के एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए करीब 30,000 सिंगापुर डॉलर का भुगतान किया गया।
इसके अलावा, हर्मेस, डायर, प्राडा और लुई विटॉन जैसे लग्जरी ब्रांडों की खरीदारी भी इन खर्चों में शामिल बताई गई।
चंदर अग्रवाल का पक्ष था कि ये रकम उन्होंने कर्ज के तौर पर दी थी और इसे वापस किया जाना चाहिए। हालांकि, अदालत के सामने इस दावे को साबित करने के लिए पर्याप्त ठोस सबूत पेश नहीं किए जा सके।
9 सितंबर को दिए गए फैसले में सिंगापुर हाई कोर्ट ने अग्रवाल के दावे को खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि उपलब्ध सबूतों से यह ज्यादा स्पष्ट होता है कि भुगतान दोनों के रिश्ते के दौरान स्वेच्छा से किए गए थे और उन्हें कर्ज के रूप में साबित नहीं किया गया।
अदालत के फैसले के बाद चंदर अग्रवाल अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड से करीब 4,68,090 सिंगापुर डॉलर यानी लगभग 3.5 करोड़ रुपये वापस नहीं ले पाएंगे। इसके साथ ही उन्हें फेलिशिया ली के कानूनी खर्चों का भुगतान भी करना होगा।














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