उत्तराखंड की फाइनल वोटर लिस्ट जारी: 71.58 लाख नाम शामिल, 1.04 लाख कटे; कहीं आपका नाम तो नहीं हटा?

देहरादून। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आज अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार अंतिम सूची में प्रदेश के कुल 71 लाख 58 हजार 949 मतदाता शामिल हैं।

उत्तराखंड में SIR अभियान की शुरुआत 8 जून 2026 को हुई थी। अभियान शुरू होने के समय प्रदेश की मतदाता सूची में 79 लाख 60 हजार 762 मतदाता दर्ज थे। गणना फार्मों के वितरण और उन्हें जमा कराने के बाद 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की गई, जिसमें कुल 71 लाख 33 हजार 785 मतदाता शामिल थे।

ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के बाद मतदाताओं को 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया। इसके बाद 13 अगस्त से 28 सितंबर 2026 तक प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया गया। पूरी प्रक्रिया के बाद अब 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है।

अंतिम मतदाता सूची के अनुसार प्रदेश में कुल 71,58,949 मतदाता हैं। इनमें 34,21,036 महिला मतदाता, 37,37,701 पुरुष मतदाता और 212 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। वहीं, 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग में 72,656 मतदाता हैं, जबकि 80 वर्ष से अधिक आयु के 1,22,892 मतदाता अंतिम सूची में दर्ज हैं।

SIR के दौरान दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची में 1,29,872 नए मतदाताओं को शामिल किया गया है, जबकि 1,04,708 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल 12,543 मतदेय स्थल हैं।

अपना नाम ऐसे चेक करें

अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम देखने के लिए मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.voter.eci.gov.in पर ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड की वेबसाइट www.ceo.uk.gov.in पर भी मतदाता सूची से संबंधित जानकारी देखी जा सकती है।

मतदाता अपने क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर (DIO), इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) कार्यालय या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से भी अंतिम मतदाता सूची के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, तो वह फॉर्म-6 के माध्यम से नया नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से ECI Net App का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि ऑफलाइन आवेदन संबंधित BLO के माध्यम से भी किया जा सकता है।

 

 

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