
देहरादून। उत्तराखंड में खनिज वाहनों के संचालन से जुड़ी ई-रवन्ना की समस्या के समाधान के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय ने महत्वपूर्ण पहल की है। यातायात जाम, नो-एंट्री, वीआईपी मूवमेंट या वाहन खराब होने जैसी आकस्मिक परिस्थितियों के कारण यदि ई-रवन्ना की वैधता अवधि समाप्त हो जाती है और वाहन का ई-चालान कटने की स्थिति बनती है, तो अब वाहन स्वामी तत्काल इसकी सूचना हेल्पलाइन के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे।
08 अक्टूबर 2026 को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखंड के निदेशक श्री राजपाल लेघा की अध्यक्षता में MDTSS योजना के अंतर्गत कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में खनिज वाहन स्वामियों की सुविधा, ई-रवन्ना की वैधता तथा परिवहन के दौरान आने वाली व्यावहारिक समस्याओं को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई।
निदेशालय के अनुसार, कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिन पर वाहन चालक या वाहन स्वामी का नियंत्रण नहीं होता। सड़क पर लंबा जाम लगने, किसी मार्ग पर नो-एंट्री लागू होने, वीआईपी मूवमेंट के कारण यातायात रोके जाने अथवा वाहन खराब होने की स्थिति में खनिज वाहन निर्धारित समय के भीतर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे में ई-रवन्ना की वैधता अवधि समाप्त हो सकती है और संबंधित वाहन के विरुद्ध ई-चालान की कार्रवाई हो सकती है।

ई-रवन्ना की समस्या के लिए शुरू हुई हेल्पलाइन
ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों में खनिज वाहन स्वामियों को तत्काल सूचना दर्ज कराने की सुविधा देने के लिए नई हेल्पलाइन व्यवस्था शुरू की गई है। वाहन स्वामी निम्न हेल्पलाइन नंबरों पर व्हाट्सऐप के माध्यम से अपनी जानकारी भेज सकते हैं।
📲 हेल्पलाइन नंबर: 8192802345 / 8192802320
यदि किसी आकस्मिक परिस्थिति के कारण ई-रवन्ना की वैधता समाप्त होने की स्थिति बन रही है, तो वाहन स्वामी को व्हाट्सऐप के माध्यम से संबंधित वाहन की नंबर प्लेट की फोटो और वाहन की GPS लोकेशन/Coordinates हेल्पलाइन नंबर पर भेजकर तत्काल सूचना दर्ज करानी होगी।
निदेशालय की इस व्यवस्था का उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों में समय रहते सूचना दर्ज करना और खनिज वाहन स्वामियों को अनावश्यक ई-चालान की स्थिति से बचाने में सहायता प्रदान करना है।
अवैध खनन की शिकायत भी इसी नंबर पर
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि हेल्पलाइन का उपयोग केवल ई-रवन्ना से जुड़ी समस्याओं के लिए ही नहीं किया जा सकेगा। अवैध खनन, अवैध परिवहन, अवैध भंडारण अथवा खनन से संबंधित किसी भी गतिविधि के संबंध में शिकायत या सूचना भी इन्हीं हेल्पलाइन नंबरों पर दर्ज कराई जा सकती है।
इस व्यवस्था से खनन गतिविधियों की निगरानी को और प्रभावी बनाने के साथ ही आम लोगों और खनिज वाहन स्वामियों को डिजिटल माध्यम से अपनी शिकायत एवं सूचना दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी।
निदेशालय की ओर से शुरू की गई यह पहल खनिज परिवहन व्यवस्था में जनसुविधा, पारदर्शिता और डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे एक ओर जहां आकस्मिक परिस्थितियों में वाहन स्वामियों को अपनी स्थिति तत्काल दर्ज कराने का माध्यम मिलेगा, वहीं दूसरी ओर अवैध खनन और खनिज परिवहन से संबंधित सूचनाएं भी विभाग तक तेजी से पहुंच सकेंगी।
हेल्पलाइन नंबर:
📞 8192802345
📞 8192802320













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