
Dehradun News: उत्तराखंड में महानवमी के अवसर पर 19 अक्टूबर 2026 (सोमवार) को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में 17 अक्टूबर को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। खास बात यह है कि महानवमी की छुट्टी प्रदेश के बैंकों, कोषागारों और उपकोषागारों में भी लागू होगी। ऐसे में बैंकिंग और सरकारी वित्तीय कार्यों से जुड़े लोगों को तारीख का विशेष ध्यान रखना होगा।
उत्तराखंड सरकार ने जारी की महानवमी की छुट्टी की अधिसूचना
उत्तराखंड शासन के सचिव राजेंद्र कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, वर्ष 2026 के सार्वजनिक अवकाशों की पूर्व घोषित सूची में संशोधन किया गया है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत 19 अक्टूबर 2026, सोमवार को महानवमी के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
इससे पहले राज्य सरकार ने 24 दिसंबर 2025 को अधिसूचना जारी कर वर्ष 2026 के सार्वजनिक अवकाशों की सूची घोषित की थी। अब महानवमी के अवकाश को शामिल करने के लिए पूर्व अधिसूचना में आवश्यक संशोधन किया गया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि अन्य शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।

19 अक्टूबर को बैंक और कोषागार भी रहेंगे बंद
सरकार की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि महानवमी के अवसर पर घोषित सार्वजनिक अवकाश प्रदेश के बैंकों, कोषागारों और उपकोषागारों पर भी लागू होगा। इसके चलते 19 अक्टूबर को इन कार्यालयों में नियमित कामकाज नहीं होगा।
ऐसे में जिन लोगों को बैंकिंग सेवाओं, सरकारी भुगतान या कोषागार से संबंधित जरूरी काम कराने हैं, उन्हें पहले से अपनी योजना बना लेनी चाहिए। छुट्टी के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल भुगतान जैसी सेवाओं की उपलब्धता संबंधित बैंक और सेवा के नियमों पर निर्भर करेगी।
उत्तराखंड सरकार के इस फैसले के बाद महानवमी के दिन प्रदेश में संबंधित सरकारी वित्तीय कार्यालयों और बैंकों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। लोगों को जरूरी बैंकिंग और कोषागार संबंधी कार्यों के लिए पहले से तैयारी करने की सलाह दी जाती है।












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