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देहरादून में पटाखे बेचने वालों पर DM सख्त! इन 3 जगहों के अलावा बिक्री पर नजर, नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई

देहरादून में दीपावली पर पटाखों की बिक्री को लेकर प्रशासन सख्त, रेजर ग्राउंड समेत तीन स्थान चिह्नित; लाइसेंस, अग्नि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर जारी किए निर्देश।

देहरादून। दीपावली के त्योहार पर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी को लेकर देहरादून जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर पटाखों की बिक्री को सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पटाखों की बिक्री निर्धारित स्थलों और नियमों के तहत ही की जाएगी। बिना अनुमति या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर पटाखे बेचने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

देहरादून में इन स्थानों पर होगी पटाखों की बिक्री

दीपावली के दौरान पटाखों की बिक्री के लिए देहरादून नगर निगम क्षेत्र में तीन स्थान चिह्नित किए गए हैं। इनमें शामिल हैं:

  • रेजर ग्राउंड
  • हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज के निकट, 26 पार्क रोड
  • पुराना बस अड्डा, देहरादून

इनके अतिरिक्त अन्य उपयुक्त स्थलों का चयन संबंधित नगर मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारियों और पुलिस क्षेत्राधिकारियों द्वारा नियमानुसार किया जा सकेगा। प्रशासन ने साफ किया है कि पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित मानकों और सुरक्षा संबंधी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

पटाखे बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंस जरूरी

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के नगर मजिस्ट्रेट, अपर नगर मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है।

लाइसेंस प्राप्त करने के लिए व्यापारियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। इसके साथ ही संबंधित पुलिस अधिकारियों और अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति तथा निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित होने के बाद ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

दुकानों पर अग्निशमन यंत्र रखना अनिवार्य

दीपावली के दौरान आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने अग्नि सुरक्षा पर विशेष जोर दिया है। जिलाधिकारी ने अग्निशमन विभाग को पटाखों की बिक्री के लिए चिह्नित स्थलों का निरीक्षण करने और आवश्यक अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

पटाखों की दुकानों पर अग्निशमन यंत्र और अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरण रखना अनिवार्य होगा। दुकानों के आसपास ज्वलनशील सामग्री रखने तथा आग लगने का खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों पर रोक रहेगी।

विद्युत विभाग को भी पटाखा बिक्री स्थलों पर सुरक्षित विद्युत संयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। दुकानों में सुरक्षित वायरिंग, विद्युत भार के अनुरूप संयोजन और उपकरणों के उचित रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाओं को रोका जा सके।

बाजारों में अतिक्रमण किया तो होगी कार्रवाई

त्योहार के दौरान बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। पटाखों की बिक्री वाले स्थानों के आसपास सड़कों और सार्वजनिक मार्गों पर टेबल, ठेली या अन्य सामान रखकर अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं होगी।

नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस और संबंधित प्रशासनिक अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और आमजन की सुरक्षा, सुगम यातायात तथा अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने को कहा है।

संवेदनशील क्षेत्रों में भी बढ़ाई जाएगी सुरक्षा

जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग को स्लम एरिया और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों को चिह्नित कर वहां विशेष सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का उद्देश्य दीपावली के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकना और आम लोगों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन स्मृता परमार, उप जिलाधिकारी रविन्द्र ज्वांठा, देहरादून महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, व्यापार मंडल के पदाधिकारी तथा वर्चुअल माध्यम से विभिन्न उप जिलाधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रशासन की अपील: पटाखों की खरीद-बिक्री के दौरान निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन करें। सुरक्षित दीपावली मनाएं और किसी भी ऐसी गतिविधि से बचें, जिससे आग लगने या दुर्घटना की आशंका हो।

 

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