प्रधानाचार्य सीधी भर्ती की नियमावली पर मुहर

सरकारी इंटर कालेजों में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर विभागीय भर्ती की प्रक्रिया पर तस्वीर साफ हो गई। कैबिनेट के निर्देश पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने दो साल की नियमित सेवा पूरी कर चुके हाईस्कूल प्रधानाध्यापक, 10 साल की सेवा कर चुके प्रवक्ता के साथ एलटी कैडर में 15 साल की सेवाएं दे चुके शिक्षकों को पात्र माना है। वित्त विभाग द्वारा एलटी कैडर शिक्षकों को निचले ग्रेड पे का कार्मिक होने की आपत्ति लगाई थी। संपर्क करने पर शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली के संशोधित प्रारूप को सहमति मिल गई है। अब इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। शिक्षकों के विरोध करने पर सरकार ने 29 सितंबर 2024 को हो रही चयन परीक्षा को निरस्त कर दिया था। उत्तराखंड के 1385 सरकारी इंटर कालेजों में इस वक्त प्रधानाचार्य के 1180 पद रिक्त हैं।

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