शादी के बाद मिलेंगे ₹50,000! दिव्यांगजनों के लिए सरकार की नई पहल, जानें पात्रता

देहरादून : दिव्यांगजनों के सामाजिक सशक्तिकरण और सम्मानजनक वैवाहिक जीवन को बढ़ावा देने के लिए समाज कल्याण विभाग, देहरादून द्वारा संचालित दिव्यांग वैवाहिक प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत देहरादून में पहली बार एक लाभार्थी को अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

जिलाधिकारी ने स्वीकृत की पहली ₹50 हजार की सहायता

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने श्री अमजद, पुत्र श्री अब्दुल हमीद, निवासी शंकरपुर, हकूमतपुर, देहरादून को योजना के तहत ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। यह सहायता दिव्यांगजनों को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ-साथ उनके वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

योजना का उद्देश्य

समाज कल्याण विभाग की इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना, उन्हें सामाजिक मुख्यधारा से जोड़ना तथा आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन के लिए प्रोत्साहित करना है।

कौन कर सकता है आवेदन?

जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि निम्न श्रेणी के पात्र दंपति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं—

  • पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हों।
  • पति या पत्नी में से कोई एक दिव्यांग हो।
  • विवाह योजना के निर्धारित समय-सीमा के भीतर संपन्न हुआ हो।
  • निर्धारित आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर आवेदन किया जाए।

आवेदन कैसे करें?

पात्र आवेदक अपने संबंधित विकासखंड कार्यालय में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन की जांच के बाद पात्र पाए जाने पर नियमानुसार ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

अधिक जानकारी कहां मिलेगी?

योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक जिला समाज कल्याण कार्यालय, देहरादून या अपने संबंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

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