अब नहीं होगी जमीन की खरीद-बिक्री! ग्रीनफील्ड हाईवे को लेकर प्रशासन सख्त

हरिद्वार/लक्सर: प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग (ग्रीनफील्ड हाईवे) परियोजना को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी श्री मयूर दीक्षित के निर्देश पर तहसील लक्सर के 12 गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त, रजिस्ट्री-बैनामा और भूमि उपयोग परिवर्तन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी आकाश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) रुड़की द्वारा पानीपत से गोरखपुर ग्रीनफील्ड हाईवे (शामली-पुवायां फेज-1) परियोजना के तहत किलोमीटर 20.00 से 32.00 तक भूमि अर्जन प्रस्तावित है। इस संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा-3ए के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।

प्रशासन द्वारा जिन गांवों में प्रतिबंध लगाया गया है उनमें मदारपुर, मिर्जापुर उर्फ मोहनवाला, पौडोवाली, टाडा जलालपुर, प्रहलादपुर, रघुनाथपुर उर्फ बालावाली, बालचन्दवाला, अलामपुर, हस्तमौली, शाहपुर, गिद्धावाली और कलसिया शामिल हैं।

आदेश के अनुसार इन क्षेत्रों में कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि में बदलने पर भी रोक रहेगी। साथ ही किसी भी प्रकार के नए एवं अनाधिकृत निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का कार्य बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके।

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