हलाला के बिना साथ नहीं रखूंगा’! तीन तलाक के बाद पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप, पति गिरफ्तार

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ट्रिपल तलाक से जुड़े एक मामले ने गंभीर मोड़ ले लिया है। पटेलनगर क्षेत्र की एक महिला ने अपने पति पर तीन तलाक देने, मारपीट करने और दोबारा साथ रखने के लिए कथित तौर पर हलाला की शर्त रखने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है।

महिला के अनुसार उसकी शादी करीब ढाई वर्ष पहले बिजनौर जिले के किरतपुर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर साहनी निवासी फरमान पुत्र जबर के साथ हुई थी। शादी के बाद वह पति के साथ देहरादून आकर रहने लगी थी। दोनों यहां किराये के मकान में रह रहे थे।

महिला का आरोप है कि करीब चार महीने पहले पति ने उसे तीन तलाक दे दिया। उस समय पति की बहन भी मौके पर मौजूद थी। इसके बाद महिला अपने मायके चली गई। महिला का कहना है कि वह अपना वैवाहिक जीवन बचाना चाहती थी और इसी उम्मीद में उसने पति के साथ दोबारा रहने की कोशिश की।

बताया गया कि 14 जुलाई को महिला अपने पति के गांव स्थित घर पहुंची और पति व ससुराल वालों से उसे दोबारा साथ रखने की गुहार लगाई। आरोप है कि इस दौरान ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट की और बाद में उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद महिला वापस देहरादून लौट आई और अपनी बहनों के साथ रहने लगी।

महिला के मुताबिक, कुछ समय बाद उसका पति भी देहरादून आया और दोबारा साथ रहने की बात कही। हालांकि, आरोप है कि इसी दौरान पति ने उसके सामने कथित तौर पर ऐसी शर्त रखी, जिसके बाद मामला और गंभीर हो गया। महिला का कहना है कि पति ने दोबारा उसे अपने साथ रखने के लिए बहनोई के साथ हलाला की प्रक्रिया से गुजरने की बात कही।

महिला ने इस शर्त का विरोध किया और आरोप लगाया कि उसे मानसिक रूप से परेशान किया गया। इसके बाद उसने पटेलनगर पुलिस से लिखित शिकायत कर मामले में कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की। महिला ने पुलिस को कथित मोबाइल संदेश समेत अन्य साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं और उनकी जांच की मांग की है।

शिकायत के आधार पर पटेलनगर पुलिस ने आरोपी पति फरमान और उसके परिजनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के अनुसार मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 85 तथा मुस्लिम विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत कार्रवाई की गई है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की। कार्रवाई के बाद पुलिस ने फरमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब महिला की ओर से लगाए गए आरोपों, उपलब्ध साक्ष्यों और मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है।

पुलिस का कहना है कि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल प्रकरण की जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों से जुड़े सभी तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

 

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