शादी के लिए सरकार की मदद, देहरादून में 89 परिवारों को ₹44.50 लाख

देहरादून। समाज कल्याण विभाग की शादी अनुदान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद देहरादून के 89 पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के अनुमोदन के बाद लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे कुल ₹44.50 लाख की अनुदान राशि हस्तांतरित की गई।

शादी अनुदान योजना के तहत अनुसूचित जाति श्रेणी के 83 लाभार्थियों को ₹50,000 प्रति लाभार्थी की दर से कुल ₹41.50 लाख की सहायता दी गई। वहीं, विधवा पुत्री शादी अनुदान योजना के अंतर्गत 6 लाभार्थियों को ₹50,000 प्रति लाभार्थी के हिसाब से कुल ₹3 लाख का भुगतान किया गया।

इस तरह देहरादून जिले में कुल 89 लाभार्थियों को ₹44.50 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। विभाग के अनुसार योजना का संचालन सामाजिक सुरक्षा शादी अनुदान पोर्टल ssp.uk.gov.in के माध्यम से किया जा रहा है। प्राप्त आवेदनों का निर्धारित पात्रता और अभिलेखों के आधार पर परीक्षण एवं सत्यापन किया जाता है। पात्र पाए जाने वाले आवेदनों को अनुमोदन के बाद अनुदान राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है।

सामान्य वर्ग की विधवा महिलाओं की बेटियों को भी लाभ

शादी अनुदान योजना के तहत सामान्य वर्ग की ऐसी विधवा महिलाओं की पुत्रियों को भी लाभ दिया जाता है, जिन्हें प्रोबेशन कार्यालय से विधवा पेंशन स्वीकृत है। पात्र लाभार्थी को ₹50,000 की अनुदान राशि दी जाती है। एक परिवार में अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह के लिए योजना का लाभ अनुमन्य है।

शादी अनुदान योजना के लिए जरूरी पात्रता

योजना का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की पुत्रियां तथा सामान्य वर्ग की ऐसी विधवा महिलाओं की पुत्रियां पात्र हैं, जिन्हें प्रोबेशन कार्यालय द्वारा विधवा पेंशन स्वीकृत है।

आवेदक का उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना जरूरी है। इसके साथ ही आवेदक बीपीएल श्रेणी या अंत्योदय कार्ड धारक होना चाहिए अथवा उसकी मासिक आय ₹4,000 तक होनी चाहिए।

विवाह के समय कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। विवाह का पंजीकरण कराया जाना भी जरूरी है। आवेदक को शपथ पत्र देना होगा कि परिवार ने इससे पहले योजना के तहत एक से अधिक पुत्री के विवाह के लिए अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है।

योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 1 मार्च से अगले वर्ष 28/29 फरवरी तक की अवधि में संपन्न होने वाले विवाहों से संबंधित पात्र आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।

जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग ने पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित पात्रता और आवश्यक अभिलेखों के साथ सामाजिक सुरक्षा शादी अनुदान पोर्टल ssp.uk.gov.in पर आवेदन करें। आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण एवं सत्यापन किए जाने के बाद पात्र मामलों में अनुमोदन की कार्रवाई की जाती है।

 

 

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