देहरादून। दिव्यांगजनों की शिकायतों एवं समस्याओं के त्वरित समाधान और उन्हें उनके अधिकारों तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से देहरादून जनपद में सितंबर 2026 में संयुक्त मोबाइल कोर्ट (Joint Mobile Court) आयोजित किया जाएगा। यह संयुक्त मोबाइल कोर्ट मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, भारत सरकार एवं राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तराखंड के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तावित है।
दिव्यांगजनों की शिकायतों के समाधान के लिए विशेष पहल
मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय की ओर से उत्तराखंड के सभी जनपदों में संयुक्त मोबाइल कोर्ट के आयोजन को लेकर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को अपनी समस्याएं और शिकायतें सीधे मोबाइल कोर्ट के समक्ष रखने का अवसर उपलब्ध कराना है।
मोबाइल कोर्ट के माध्यम से दिव्यांगजनों को उनके Disability Rights, Legal Protection और Government Schemes से संबंधित समस्याओं के समाधान में सहायता मिलेगी।
किन समस्याओं को मोबाइल कोर्ट में रखा जा सकेगा?
संयुक्त मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगजन विभिन्न विषयों से संबंधित अपनी शिकायतें और समस्याएं प्रस्तुत कर सकेंगे। इनमें प्रमुख रूप से—
- दिव्यांगजन अधिकारों से संबंधित मामले
- सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की शिकायत
- दिव्यांगता प्रमाण-पत्र से संबंधित समस्या
- दिव्यांग पेंशन से संबंधित मामले
- सहायक उपकरण उपलब्ध कराने से संबंधित शिकायत
- पुनर्वास सेवाओं से जुड़े मामले
- विधिक संरक्षण एवं अधिकारों से संबंधित शिकायतें
- दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं से जुड़े अन्य मामले
शामिल हैं।
प्राप्त शिकायतों और प्रकरणों के निस्तारण के लिए संबंधित सक्षम स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों को प्रचार-प्रसार के निर्देश
जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून दीपांकर घिल्डियाल ने सभी सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में दिव्यांगजनों, दिव्यांगजन संगठनों और संबंधित हितधारकों को संयुक्त मोबाइल कोर्ट की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही दिव्यांगजनों की शिकायतों एवं समस्याओं से संबंधित आवश्यक जानकारी मोबाइल नंबर सहित एकत्रित करने को भी कहा गया है, ताकि संबंधित मामलों को मोबाइल कोर्ट के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा जा सके।
शिकायत के साथ दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जरूरी
दिव्यांगजनों को मोबाइल कोर्ट में शिकायत प्रस्तुत करते समय दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। इच्छुक दिव्यांगजन अपने शिकायत पत्र संबंधित खंड विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय अथवा जिला समाज कल्याण विभाग, देहरादून के कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं।
कब और कहां लगेगा मोबाइल कोर्ट?
संयुक्त मोबाइल कोर्ट की तिथि और स्थान अभी निर्धारित नहीं किया गया है। तिथि, स्थान एवं अन्य आवश्यक जानकारी निर्धारित होने के बाद जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जनपद के सभी दिव्यांगजनों से अपील की है कि मोबाइल कोर्ट की तिथि एवं स्थान की जानकारी जारी होने के बाद अधिक से अधिक संख्या में इसमें प्रतिभाग करें और अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखें।
दिव्यांगजनों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है मोबाइल कोर्ट?
संयुक्त मोबाइल कोर्ट दिव्यांगजनों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों तक सीधे पहुंचने का अवसर देगा। इससे Disability Pension, Disability Certificate, Assistive Devices, Rehabilitation, Government Schemes और Disability Rights से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण में मदद मिलने की उम्मीद है।













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